Iffco Tokio Gen Insurance Co Ltd vs. Bahadur Singh
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Order Issued After Hearing
Purpose:
Disposed
Before:
Hon'ble Mahesh Chandra Sharma
Listed On:
22 Jan 2015
Order Text
राजस्थान उᲬ न्यायालय पीठ, जयपुर
िनणर्य
1.एकलपीठ िसिवल िविवध अपील संख्या 1462/2013 इफको टोिकयो जनरल इश्योरेन्स कम्पनी िलिमटेड बनाम बहादरिसह व अन्य ु
2.एकलपीठ िसिवल ᮓास आब्जेक्शन संख्या 7/2014 अन्तगर्त एकलपीठ िसिवल िविवध अपील संख्या 1462/2013 इफको टोिकयो जनरल इश्योरेन्स कम्पनी िलिमटेड बनाम बहादरिसह व अन्य ु
िदनांक – 22.1.2015
माननीय न्यायािधपित ᮰ी महश चन्ᮤ शमा े र्
᮰ी संदीप पाठक, अिधवᲦा अपीलाथᱮ। ᮰ी बी.बी.ओझा, अिधवᲦा आपिᱫकतार्गण। -------------------
अपीलाथᱮ बीमा कम्पनी की ओर से उपरोᲦ विणत िसिवल िविवध अपील मोटर वाहन दघु र्टना दावा अिधकरण, झुंझुनू ᳇ारा पािरत िनणर्य िदनांक 10.1.2013 के िवᱧ᳇ ᮧस्तुत की गयी ह। इसी मामल ै े मᱶ क्लेमेन्ट्स की ओर से उपरोᲦ विणत ᮓास आब्जेक्शन पेश िकये गये ह। ᱹ
अपीलाथᱮ बीमा कम्पनी के िव᳇ान अिधवᲦा ने इस ᮧकरण के त᭝यᲂ मᱶ जाने से पूवर् कथन िकया िक िव᳇ान अिधकरण ने अपना िनणर्य पािरत करते समय इस अपील मᱶ उठाये गये आधारᲂ पर गौर नहᱭ िकया। उनका कथन ह िक िव᳇ान अिधकरण न ै े िववाघक संख्या 1 व 3 का िनणर्य पᮢावली पर उपलब्ध सामᮕी के िवपरीत पािरत िकया ह। अत ै : अपीलाधीन िनणर्य को उᲦ िववाघक की सीमा तक अपास्त करते हुए मामले को अिधकरण को पुन: िनणर्य पािरत करने के िनदश क ᱷ े साथ वािपस भेजा जावे।
ᮧ᭜यथᱮगण-क्लेमेन्ट्स के िव᳇ान अिधवᲦा ने इसका िवरोध िकया। िकन्तु उनका कथन ह िक यिद ᮧकरण को प ै ुन: सुनवाई कर िनणᱮत िकये जाने हते ु अिधकरण को भेजा जाता ह तो अिधकरण को िनद ै श िदया जाव ᱷ े िक वे उन्ह भी स ᱶ ुनकर एवं यिद उनके ᳇ारा कोई िविध द᳥ान्त ᮧस्त ृ ुत िकये जावᱶ तो उन पर भी गौर करते हुए अपना िनणर्य पािरत करे।
उभयपक्ष के िव᳇ान अिधवᲦागण को सुनने एवं अपीलाधीन िनणर्य का ᭟यानपूवर्क अवलोकन करने के उपरान्त अपीलाधीन िनणर्य िदनांक 10.1.2013 को िववाघक संख्या 1 व 3 की सीमा तक अपास्त करते हुए मामला अिधकरण को पुन: िनणर्य हते ु भेजा जाकर उन्ह िनद ᱶ श िदया जाता ह ᱷ िक व ै े इस अपील मᱶ िलये गये आधारᲂ एवं यिद पक्षकारान ᳇ारा उनके समक्ष कोई िविध द᳥ान्त ᮧस्त ृ ुत िकये जावᱶ तो उनके ᮧकाश मᱶ िववाघक संख्या 1 व 3 के सम्बन्ध मᱶ अपना िनणर्य सभी पक्षकारᲂ को सुनवाई का अवसर ᮧदान करते हुए पुन: पािरत करते हुए मामले का शीᮖ िनस्तारण करे। क्लेमेन्ट्स को अवाड की प र् ूणर् या आंिशक रािश का भुगतान कर िदया गया हो तो उᲦ रािश अिधकरण के िनणर्य तक वसूल नहᱭ की जावे। पक्षकारान अिधकरण के समक्ष िदनांक 26.8.2015 को उपिस्थत हᲂ।
अपीलाथᱮ की ओर से ᮧस्तुत इस अपील का िनस्तारण उपरोᲦानुसार िकया जाता ह। क्ल ै ेमेन्ट्स की ओर से ᮧस्तुत ᮓास आब्जेक्शन िनरस्त िकये जाते ह। क्ल ᱹ ेमेन्ट्स उपयुᲦ अवसर पर अपनी आपिᱫयां िनयमानुसार पेश करने हते ु स्वतंᮢ रहगᱶे। महशचन्ᮤ शमा े र् न्यायािधपित
सुरेश
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SK Sharma PS
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